आर्थिक संकट से जूझ रहे इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट को तगड़ा झटका, करना पड़ेगा 2.18 करोड़ का भुगतान
punjabkesari.in Wednesday, Oct 16, 2019 - 10:47 AM (IST)

जालंधर(चोपड़ा): नैशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमिशन दिल्ली द्वारा 94.97 एकड़ सूर्या एन्क्लेव एक्सटैंशन स्कीम से संबंधित 2 केसों में इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट के खिलाफ फैसला देते हुए पहले ही बुरी तरह से आर्थिक संकट से जूझ रहे इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट को तगड़ा झटका दिया गया है। कमिशन के फैसले के मुताबिक ट्रस्ट को दोनों अलाटियों को 2 करोड़ 18 लाख के करीब रकम का भुगतान करने के आदेश जारी किए गए हैं। सूर्या एन्क्लेव एक्सटैंशन के प्लाट नं. 52सी के पानीपत निवासी अलाटी अरविंदजीत सिंह और प्लाट नं. 66सी के चंडीगढ़ निवासी अलाटी जसविन्द्र सिंह ने ट्रस्ट के खिलाफ कमिशन में केस दायर किया था।
अलाटियों का कहना था कि ट्रस्ट ने 2012 में उन्हें स्कीम में 500 गज का प्लाट तो अलाट कर दिया परंतु ट्रस्ट ने स्कीम काटने के दौरान किए वायदे के मुताबिक कालोनी में पेयजल, सीवरेज, सड़कों जैसी व्यवस्थाओं के प्रबंध नहीं किए, जिस कारण वे अपने संबंधित प्लाटों की पोजैशन नहीं ले सके। अलाटियों ने ट्रस्ट को प्लाटों के जमा करवाए फंड्स का रिफंड मांगा परंतु ट्रस्ट में रिफंड को लेकर कोई सुनवाई न होने पर उन्होंने नैशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमिशन का रुख किया।
कमिशन ने अपने फैसले में ट्रस्ट को अरविंदजीत सिंह के प्रिंसीपल अमाऊंट 71,47,635 रुपयों पर 9 प्रतिशत ब्याज, 2 लाख रुपए मुआवजा व 5 हजार रुपए कानूनी खर्च की अदायगी करने के आदेश दिए हैं, जोकि करीब 92,71,496 रुपए बनते हैं। इसी प्रकार जसविन्द्र सिंह ने प्लाट के एवज में ट्रस्ट को 98,49,200 रुपए जमा करवाए थे। कमिशन ने अपने फैसले में अलाटी को उसकी प्रिंसीपल अमाऊंट पर 25,17,000 रुपए ब्याज के साथ 2 लाख रुपए मुआवजा व 5 हजार रुपए कानूनी खर्च का भुगतान करने के आदेश जारी किए हैं, जोकि कुल रकम 1,25,71,200 बनती है। पहले से ही अदायगियों के झमेले में फंसे ट्रस्ट के लिए यह नए फैसले खासे संकट से भरे साबित होंगे।