दुष्कर्म के मामले में तथाकथित बाबा को 7 वर्ष की कैद व जुर्माना

punjabkesari.in Thursday, Jan 23, 2020 - 09:57 AM (IST)

मोगा(संदीप): जिला एवं अतिरिक्त सैशन जज अंजना की अदालत ने विवाहिता से दुष्कर्म करने के मामले में 3 वर्ष पहले थाना सिटी साऊथ पुलिस की ओर से नामजद किए गए एक फर्जी बाबा को 7 वर्ष की कैद व 60 हजार रुपए जुर्माना भरने का आदेश दिया है। अदालत की ओर से जुर्माना न भरने की सूरत में उसे एक वर्ष की अतिरिक्त कैद काटने का आदेश दिया गया है।

जानकारी के अनुसार थाना सिटी-2 की पुलिस को दी गई शिकायत में पीड़िता ने बताया था कि उसकी शादी को काफी समय होने के बावजूद भी उनके औलाद नहीं हुई थी। इस पर एक परिचित की ओर से उन्हें बाबा जीवन सिंह उर्फ जगजीवन सिंह निवासी वांदर डोड (बाघापुराना) संबंधी बताते हुए उनके पास जाने की सलाह दी। जब उसने इस बाबा से संपर्क किया तो उसने उनके घर में ही आकर उनका इलाज करने की बात कही। घटना वाले दिन बाबा जीवन सिंह उर्फ जगजीवन सिंह जब उनके घर पहुंचा तो वह घर पर अकेली थी। इसका फायदा उठाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। पुलिस की ओर से पीड़िता के बयानों के आधार पर बाबा जीवन सिंह उर्फ जगजीवन सिंह पुत्र जगदेव सिंह निवासी वांदर डोड (बाघापुराना) के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।


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