गैंगस्टर सुखा काहलवां कत्ल मामले में शामिल 8 आरोपी बरी

punjabkesari.in Tuesday, Feb 26, 2019 - 10:43 PM (IST)

कपूरथला: गैंगस्टर सुखा काहलवां को जनवरी 2015 में फगवाड़ा जालंधर राष्ट्रीय राज मार्ग पर ताबड़-तोड़ फायरिंग कर कत्ल करने के मामले मेंं कपूरथला पुलिस द्वारा गिरफ्तार सभी 8 गैंगस्टरों को अतिरिक्त सैशन जज मनीश अरोड़ा की अदालत में सबूतों की कमी के कारण बरी कर दिया है।

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यह था पूरा मामला
गौरतलब है कि जनवरी 2014 में प्रमुख गैंगस्टर सुखा काहलवां का दिन-दिहाड़े पुलिस सुरक्षा में फगवाड़ा के नजदीक उस समय कत्ल कर दिया गया था जब उसे जालंधर में अदालती पेशी के बाद वापिस नाभा जेल लाया जा रहा था। इस पूरे मामले में कार्यवाही करते हुए थाना सदर फगवाड़ा की पुलिस ने 8 गैंगस्टरों कुलप्रीत दियोल, गुरप्रीत सिंह सेखो, रमनदीप सिंह, तीर्थ ढिलवां, सोनू बब्बू, फोगा, घुगी तथा साबा के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर एक विशेष पुलिस आप्रेशन के दौरान सभी 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। जिसको लेकर करीब 4 वर्ष तक चली अदालती कार्यवाही के दौरान जहां केस से जुड़े कई प्रमुख गवाह मुकर गए थे। वहीं मौके पर तैनात पुलिस टीम के कुछ सदस्य भी गवाही से मुकर गए थे। जिस के कारण केस काफी कमजोर हो गया था। 

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इस पूरे प्रकरण में शामिल आरोपियों को सजा दिलवाने के मकसद से पुलिस ने अमेरिका में रहते सुखा के पिता गवाही देने के लिए कई बार मैसेज भेजा था लेकिन वह भी अज्ञात कारणों के कारण अदालत में गवाही देने नहीं आया। जिस के कारण पहले ही गवाहों के मुकर जाने के कारण पूूरे केस में आरोपियों केे खिलाफ कोई अहम सबूत सामने नहीं आ पाए थे। जिस को लेकर मंगलवार को अदालत में पेश हुए सभी 8 आरोपियों को सबूतों की कमी के कारण बरी कर दिया गया। आरोपियों का बरी होना मामले की जांच में जुटी पुलिस टीम के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। क्योंकि पुलिस सभी आरोपियों को सजा करवाने के लिए लगातार जुटी हुई थी।


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