केमिस्ट को हाईड्रोक्सिक्लोरिक्वीन और एजिथ्रोमाईसिन टैबलेट को रखने के आदेश

punjabkesari.in Wednesday, Apr 22, 2020 - 10:11 AM (IST)

अमृतसर(दलजीत): मिनिस्ट्री ऑफ हैल्थ एंड फैमिली वैल्फेयर भारत सरकार ने केमिस्ट दुकानदारों को हाईड्रोक्सिक्लोरिक्वीन (2000 एम .जी.) और एजिथ्रोमाईसिन (500 एम.जी.) टैबलेट को रखने के आदेश जारी किए है।

नॉर्थ इंडिया कैमिस्ट एसोसिएशन व पंजाब कैमिस्ट एसोसिएशन के प्रधान सुरिंदर दुग्गल ने कहा कि ड्रग कंट्रोलर जनरल इंडिया डॉ. डीवी सोमानी ने फरमान तो जारी कर दिया है कि सभी प्रदेशों के दुकानदारों को उक्त दवाई की उपलब्धता की जाए। पर पंजाब हिमाचल, जम्मू-कश्मीर, चंडीगढ़ में इसकी उपलब्धता न के बराबर है। कई लोगों ने इसे खरीदकर के अपने पास रख ली है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की चेतावनी है कि इस दवाई को डाक्टर की पर्ची के बगैर न दिया जाए। उनका कहना है कि हिमाचल की कई फैक्ट्रियों के पास इसकी उपलब्धता है, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों, ट्रांसपोर्ट की उपलब्धता न होना, फैकट्रियों के बंद होने के कारण से यह उपलब्ध नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि इस दवाई का इस्तेमाल गठिया की बीमारी में भी इस्तेमाल किया जाता है।
 


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