हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पति से अलग रह रही पत्नि को लगाया जुर्माना, जानें क्या पूरा मामला
punjabkesari.in Tuesday, Jul 30, 2024 - 03:45 PM (IST)
पंजाब डेस्क : पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने तलाक लेकर अलग रहे रही पत्नी पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। मिली जानकारी के मुताबिक तलाक के आदेश के बावजूद अपने अलग हो रहे पति के खिलाफ "झूठी" आपराधिक शिकायत दर्ज करने के लिए लुधियाना की एक महिला पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जस्टिस सुमीत गोयल की पीठ ने कहा कि इस शिकायत का उद्देश्य केवल याचिकाकर्ता (अलग हुए पति) को परेशान करना और बदला लेना था।
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बताया जा रहा है कि उत्तराखंड के एक व्यक्ति ने 2003 में लुधियाना की एक महिला से शादी की थी। कुछ समय बाद इन्होंने तलाक के लिए याचिका दायर कर दी, जिसके बाद उत्तराखंड की एक अदालत ने 2014 में तलाक दे दिया। 2015 में, उसने एक पारिवारिक अदालत में याचिका दायर की कि तलाक धोखाधड़ी था, लेकिन उसकी याचिका खारिज कर दी गई थी। कुछ साल बाद में, उसने तलाक के आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए एक और याचिका दायर की। लेकिन नवंबर 2015 में उत्तराखंड की एक अदालत ने उसे भी खारिज कर दिया। उन्होंने तलाक के आदेश को उत्तराखंड हाईकोर्ट में भी चुनौती दी लेकिन जुलाई 2017 में इसे वापस ले लिया था।
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2016 में, उसने लुधियाना की एक अदालत में एक आपराधिक शिकायत दर्ज की, जिसमें अपने अलग हो रहे पति पर धोखाधड़ी, बलात्कार और घरेलू हिंसा का आरोप लगाया। जून 2017 में कोर्ट ने पति और उसके परिवार वालों को समन जारी किया। पीड़ित ने इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया था। अदालत ने पाया कि ट्रायल कोर्ट ने शिकायत पर आगे बढ़ने से पहले सीआरपीसी की धारा 202(1) के अनिवार्य प्रावधानों का पालन नहीं किया था क्योंकि आरोपी अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर रह रहे थे। इस प्रावधान के अनुसार, यदि आरोपी व्यक्ति अदालत के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं, तो सम्मन जारी करने से पहले मजिस्ट्रेट को स्वयं या किसी को सौंप कर पूछताछ की जानी चाहिए। ऐसी कोई जांच नहीं की गई और पति और उसके परिवार के सदस्यों को लुधियाना अदालत ने तलब किया था।
हाईकोर्ट ने शिकायत को कानून की प्रक्रिया का "घोर दुरुपयोग" करार दिया। कोर्ट ने महिला पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया और इसकी एक कॉपी लुधियाना के डिप्टी कमिश्नर को भेजने का निर्देश दिया और कहा कि अगर महिला खुद से जुर्माना नहीं भरती है तो कानूनी तरीके से जुर्माना वसूला जाएगा। अदालत ने समन आदेश के साथ-साथ महिला द्वारा दायर आपराधिक शिकायत को भी खारिज कर दिया।
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