कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर रेलवे विभाग ने जारी किया ये आदेश
punjabkesari.in Saturday, Apr 17, 2021 - 03:44 PM (IST)

नई दिल्लीः देश-भर में बढ़ रहे कोरोना महामारी को लेकर रेलवे विभाग ने शनिवार को आदेश जारी किया है। रेलवे का कहना कि अगर कोई कोई व्यक्ति या यात्री रेलवे स्टेशन पर या ट्रेन में मास्क के बिना नजर आया तो उसे 500 रूपए जुमर्ना होगा। उक्त आदेश रेल मंत्रालय की तरफ से ट्वीट के जरिए दिया गया है।
Indian Railways is taking various measures to contain the spread of the resurgence of Covid-19 pandemic. One of the specific guideline is to wear face masks/covers.
— Ministry of Railways (@RailMinIndia) April 17, 2021
Fine upto Rs 500 shall be imposed on persons for not wearing a face mask/cover in Rly. premises(including trains) pic.twitter.com/VfnWzC2qFC
बता दें कि भारत में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या 24 घंटे में 2 लाख के पार तक पहुंच ही चुकी है। ऐसे में मेडिकल जर्नल ‘द लांसेट’ में छपे एक नए आकलन में इस बात के ठोस सबूत मिले हैं कि कोरोना वायरस मुख्य रूप से हवा के जरिए फैलता है। इंग्लैंड, अमरीका, कनाडा के 6 एक्सपट्र्स के मुताबिक, जो पब्लिक हेल्थ से जुड़े कदम उठाए जा रहे हैं उनमें वायरस को मुख्य रूप से एयरबोर्न की तरह नहीं माना जा रहा और इसकी वजह से लोग असुरक्षित हैं और वायरस फैल सकता है। वहीं एक्सपर्ट्स का कहना है कि हाथ धोना और सतह को साफ करना अभी भी जरूरी हैं, लेकिन सारा फोकस इसी पर नहीं होना चाहिए। जरूरत है कि हवा के जरिए वायरस ट्रांसमिशन के लिए तुरंत जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए। इसके तहत वायरस को सांस की नली में जाने से रोकने और इसे हवा में ही खत्म करने पर फोकस करना चाहिए।