पंजाबियो हो जाएं Alert! शाम 6 बजे से सुबह 10 बजे तक अब...

punjabkesari.in Saturday, Sep 27, 2025 - 10:06 AM (IST)

लुधियाना (अनिल): डिप्टी कमिशनर-कम-जिला मैजिस्ट्रेट हिमांशु जैन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लुधियाना जिले की सीमा में शाम 6 बजे से सुबह 10 बजे तक कंबाइन से धान की कटाई पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। जिला मैजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में कहा है कि धान की कटाई का मौसम शुरू होने के साथ ही आमतौर पर यह देखा गया है कि कंबाइन 24 घंटे धान की कटाई के लिए काम करती हैं। रात में कंबाइन चलाने से जान-माल का नुकसान होने का खतरा रहता है। इसके अलावा, कटाई के लिए कई पुरानी कंबाइनों का भी इस्तेमाल किया जाता है जिससे धान की गुणवत्ता कम हो जाती है।

कंबाइनों में तकनीकी खराबी के कारण धान की गुणवत्ता पर भी असर पड़ता है, नतीजतन खरीद एजैंसियां ​​धान खरीदने से कतराती हैं, जिससे न सिर्फ किसानों को नुकसान होता है, बल्कि देश के उत्पादन पर भी सीधा असर पड़ता है। धान की बिक्री न होने से किसानों में नाराजगी है, जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा होती है। उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए जिला मैजिस्ट्रेट लुधियाना ने लुधियाना जिले में कंबाइनों से धान की कटाई पर शाम 6 से सुबह 10 बजे तक रोक लगा दी है।

इसके अलावा जिले में धान की कटाई करने वाली कंबाइनों के मालिकों को निर्देश दिया गया है कि वे हार्वेस्टर कंबाइन का इस्तेमाल करने से पहले कृषि विभाग से ऑप्रेशन योग्यता का निरीक्षण करवा लें। सुपर एस.एम.एस. वाली किसी भी कंबाइन का इस्तेमाल बिना इजाजत के न किया जाए और धान की कटाई तय समय के अंदर ही की जाए। जिला मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया कि अगर किसान शाम 6 बजे के बाद या सुबह 10 बजे से पहले धान की कटाई करते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ कंबाइन को भी जब्त कर लिया जाएगा।

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News Editor

Kamini

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