बेटी के साथ घिनौना काम करने वाले पिता व भाई को कोर्ट ने सुनाया फैसला

punjabkesari.in Saturday, Jul 09, 2022 - 05:58 PM (IST)

होशियारपुर : अतिरिक्त जिला सैशन न्यायाधीश होशियारपुर अंजना की फास्ट ट्रैक विशेष अदालत ने शुक्रवार को एक पिता और चचेरे भाई को लड़की से दुष्कर्म कर उसे गर्भवती करने का दोषी ठहराया। इसके साथ ही दोनों को 10-10 साल कैद और 11-11 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना न देने पर दोनों आरोपितों को 6-6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

चब्बेवाल थाने की पुलिस ने पीड़िता के पिता और चचेरे भाई के खिलाफ 15 मई 2020 को धारा 376 और 506 आई.पी.सी. के तहत मामला दर्ज किया था। पीड़िता ने बताया कि उसने उस वक्त अस्पताल में बेटे को जन्म दिया गया, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। कोर्ट ने जुर्माने के पैसे पीड़िता को देने के आदेश दिए है। बता दें होशियारपुर जिले के एक गांव की 21 वर्षीय लड़की ने पुलिस को बयान दिया था कि करीब 10 महीने पहले उसके चचेरे भाई ने उसके साथ बलात्कार किया था जब वह घर पर अकेली थी। उसके बाद वह हर 2-3 दिन बाद उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता रहा। जब उसके पिता को इस बात का पता चला तो उसने अपने भतीजे को रोकने की बजाय खुद उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद वे आए दिन उसके साथ दुष्कर्म करते रहे और धमकाते रहे।

पीड़िता ने पुलिस को बताया था कि उसे 14 मई 2020 को शाम 6 बजे पेट में दर्द होने लगा। आरोपी चचेरे भाई और पिता उसे सिविल अस्पताल होशियारपुर ले आए। डॉक्टरों ने उसे गर्भवती घोषित कर दिया, जिसके बाद उसके पिता और चचेरे भाई अस्पताल से भाग गए। उसकी हालत बिगड़ती गई और डॉक्टरों ने चब्बेवाल थाने को फोन किया। उसने उसी दिन एक बच्चे को जन्म दिया लेकिन जन्म के तुरंत बाद उसकी मृत्यु हो गई।

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News Editor

Kamini

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