Jalandhar : पूर्व पार्षद सुशील कालिया आत्म हत्या मामले में कोर्ट ने सुनाया यह फैसला

punjabkesari.in Monday, Jul 03, 2023 - 07:49 PM (IST)

जालंधर (जतिंद्र, भारद्वाज) : अतिरिक्त जिला एवं सैशन जज ललित कुमार सिंगला की अदालत ने पूर्व पार्षद सुशील कालिया उर्फ विक्की कालिया सुसाइड मामले में नामजद विनोद शर्मा ने रेगुलर जमानत अर्जी लगाई थी, जबकि अकाश शर्मा ने अग्रिम जमानत लगाई गई थी, जिसे आज पूर्व पार्षद सुशील कालिया उर्फ विक्की कालिया के पक्ष में पेश हुए सीनियर एडवोकेट नवतेज सिंह मिनहास की दलीलों से सहमत होते हुए दोनों की लगाई गई जमानत की अर्जी को अदालत ने रद्द किए जाने का हुक्म सुनाया है। इन दोनों के विरुद्ध थाना नं. 1 में 29 जनवरी 2023 को सुशील कालिया के भाई राजेश कालिया की शिकायत पर धारा 306 के तहत मामला दर्ज किया गया था कि सुशील कालिया उर्फ विक्की कालिया ने एक खुदकुशी नोट लिखते हुए इन सभी को इस मामले में दोषी ठहराया था जिसमें उन्होंने भाजपा के पूर्व विधायक केडी भंडारी का नाम भी लिखा था। इसी केस में आज आकाश शर्मा और विनोद शर्मा ने जमानत की अर्जी लगाई थी, जिसे अदालत ने दलीलों पर सहमति पेश करते हुए रद्द किए जाने का हुक्म दिया है।


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Content Writer

Subhash Kapoor

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