PG चलाने वालों के लिए जरूरी खबर, हो सकता है बड़ा Action

punjabkesari.in Saturday, Feb 04, 2023 - 01:54 PM (IST)

चंडीगढ़(रमेश हांडा) : मोहाली जिले में अवैध रूप से चल रहे पेइंग गैस्ट संचालकों पर गाज गिर सकती है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक याचिका का निपटारा करते हुए सरकार को आदेश दिए हैं कि याची की शिकायत और साथ में दिए जाने वाले सबूतों के आधार पर सरकार 2 माह में जांच करे। अगर याची की शिकायत सही पाई जाती है तो बनती कार्रवाई की जाए।

याची पक्ष को 10 दिन के भीतर सरकार व संबंधित विभाग को प्रेजेंटेशन व साथ में फोटोग्राफ या वीडियो देने को कहा गया है। सरकार को आदेश दिए गए हैं कि 2 माह के भीतर जांच पूरी की जाए जांच पूरी होने के 3 माह के भीतर उचित कार्रवाई हो। याचिका में आरोप लगाए गए थे कि मोहाली के साथ लगते बलौंगी में लोगों ने बिना बिल्डिंग प्लान अप्रूव करवाए निर्माण किए है और कमरे बना कर पी. जी. चला रहे हैं जिससे आसपास का माहौल खराब हो रहा है। आरोप है कि सरकार द्वारा दिए गए दिशा- निर्देशों और पी. जी. गाइडलाइन की परवाह किए बिना पी. जी. चलाए जा रहे हैं। याची पक्ष ने संबंधित विभाग व डी.सी. को इस संबंध में शिकायत की थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।

इसके बाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। याचिकाकत्र्ता बलकार सिंह ने कोर्ट को बताया कि सरकार ने वर्ष 2007 में पी. जी. पॉलिसी बनाई थी लेकिन उस पॉलिसी की पालना नहीं हो रही। इससे पहले बलकार सिंह ने मोहाली के डी.सी., माडा की सी.ई.ओ., एस.एस.पी. मोहाली। टाऊन प्लानिंग अधिकारी मोहाली सहित मुख्यमंत्री को भी इस संबंध में शिकायत दी थी। याची की मांग है कि उक्त अवैध पी. जी. बंद करवाए जाए और उनके संचालकों पर कानूनी कार्रवाई की जाए।


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Vatika

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