Ludhiana : त्यौहारी सीजन में फूड विभाग हुआ सख्त, इन इलाकों में दुकानों से भरे सैंपल
punjabkesari.in Wednesday, Oct 08, 2025 - 11:22 PM (IST)

लुधियाना (सहगल): फूड सेफ्टी टीम ने जिले के विभिन्न इलाकों में खाने-पीने की वस्तुओ की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक निरीक्षण और सैंपलिंग अभियान चलाया। इसका मुख्य उद्देश्य त्योहारों के मौसम में अधिक उपभोग किए जाने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच करना था।
अभियान के दौरान टीम ने कुल 15 खाद्य नमूने विभिन्न क्षेत्रों जिनमे फिरोज़पुर रोड, मुल्लांपुर, सुधार और जगराओ से एकत्र किए। लिए गए नमूनों में चांदी की वर्क लगी मिठाइयाँ, मिल्क केक, धनिया, काली मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, गुड़, चीनी, शक्कर, पनीर और घी जैसे सामान्य उपभोग वाले खाद्य पदार्थ शामिल थे। ये नमूने एफ.एस.एस.ए.आई. द्वारा निर्धारित सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों की जांच हेतु लिए गए।
इसके अलावा, टीम ने ताजपुर गांव स्थित एक गुड़ निर्माण इकाई से 500 किलोग्राम शक्कर, 1,160 किलोग्राम चीनी और 1,037 किलोग्राम गुड़ जब्त किया। जब्त की गई सामग्री को आगे की जांच के लिए कब्जे में लिया गया है। सभी नमूने वैज्ञानिक विश्लेषण के लिए स्टेट फूड लेब में भेजे गए हैं और प्रयोगशाला रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
सिविल सर्जन डॉ. रमनदीप कौर ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग लुधियाना के नागरिकों को सुरक्षित, स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने सभी फूड बिजनेस ऑपरेटरों से अपील की कि वे उच्च गुणवत्ता वाले कच्चे माल का उपयोग करें, अपने कार्यस्थलों को स्वच्छ और स्वास्थ्यकर बनाए रखें, तथा अपने फूड सेफ्टी लाइसेंस को दुकान या इकाई के प्रमुख स्थान पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करें, ताकि उपभोक्ताओं को विश्वास रहे कि वे मान्यता प्राप्त और सुरक्षित स्थान से खाद्य सामग्री खरीद रहे हैं।
मिलावटखोरी की शिकायत के लिए व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर 9464494180 जारी, नाम रखा जाएगा गुप्त
त्योहारों के मौसम में खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए पंजाब स्वास्थ्य विभाग ने विशेष अभियान शुरू किया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने जनता की सुविधा के लिए एक व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर 9464494180 जारी किया है। यह हेल्पलाइन नंबर आम लोगों को त्योहारों के दौरान मिलावट से संबंधित जानकारी या शिकायत साझा करने के लिए उपलब्ध कराया गया है। कोई भी व्यक्ति इस नंबर पर मिठाइयों, पनीर, खोया, दूध, तेल या अन्य खाद्य पदार्थों में मिलावट या किसी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी भेज सकता है।
सिविल सर्जन डॉ. रमनदीप कौर, लुधियाना ने बताया कि इस नंबर पर प्राप्त सभी सूचनाएं सीधे राज्य मुख्यालय तक पहुंचेंगी और सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग ने राज्य स्तर पर विशेष फ्लाइंग स्क्वाड टीमें गठित की हैं जो प्राप्त शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई करेंगी
हर फूड बिजनेस ऑपरेटर के पास फूड लाइसेंस अनिवार्य
सिविल सर्जन डॉक्टर रमनदीप कौर ने बताया प्रत्येक फूड बिजनेस ऑपरेटर के पास मान्य फुड लाइसेंस या पंजीकरण होना अनिवार्य है और मिठाइयों तथा डेयरी उत्पादों पर “बेस्ट बिफोर” तिथि अंकित करना आवश्यक है। निर्माण एवं पैकेजिंग के दौरान स्वच्छ वातावरण, मानक कच्चे माल और सुरक्षित पैकेजिंग सामग्री का प्रयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि FSSAI के नियमों के अनुसार किसी भी अनधिकृत रंग, सुगंध या रासायनिक पदार्थ का उपयोग करना कानून का उल्लंघन है और ऐसी मिलावटी वस्तुओं की बिक्री अपराध मानी जाएगी। सभी विक्रेताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके उत्पादों की लेबलिंग और पैकेजिंग मानकों के अनुरूप हो और वे खाद्य सुरक्षा जांच के लिए सदैव तैयार रहें।
खोया और देसी घी की मिठाइयों की भी होगी जांच
स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों के अनुसार त्योहारों के मौसम में खोया और खोये से बने उत्पादों की व्यापक जांच की जाएगी इसके अलावा देसी घी की बनी मिठाईयां के सैंपल भी जांच के लिए भेजे जाएंगे और मिलावटखोरी सिद्ध होने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी