Jalandhar: नीतिन अरोड़ा म''र्डर केस में अदालत ने सुनाया ये फैसला
punjabkesari.in Thursday, Aug 03, 2023 - 08:21 PM (IST)

जालंधर (जतिंदर): अतिरिक्त ज़िला एवं सेशन जज धरमिंदर पाल सिंह सिंगला की अदालत द्वारा नीतिन अरोड़ा उर्फ डेलू की गोली मार कर हत्या करने के मामले में रजत गंडोत्रा निवासी शहीद बाबू लाभ सिंह नगर, दलबीर सिंह उर्फ दलबीरा निवासी राजनगर, साहिल निवासी अमृतसर गेट फिरोजपुर, आकाशदीप सिंह निवासी शहीद बाबू लाभ सिंह नगर, गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी बाजवा निवासी राजा गार्डन व परमजीत सिंह प्रिंस उर्फ बाबा निवासी धोबी मोहल्ला, जालंधर को आरोप साबित न होने पर बचाव पक्ष के वकील नवतेज सिंह मिनहास, राजेश शर्मा व जगपाल धूपर की दलीलों से सहमत होते हुए सभी को बरी कर देने का हुक्म सुनाया गया।
इस मामले में दिनांक 5-7-20 को थाना भार्गव कैंप की पुलिस को एक अस्पताल से गुप्त सूचना मिली थी कि नीतिन अरोड़ा गोली लगने से अस्पताल में भर्ती हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस अस्पताल पहुंची जहां डॉक्टरों के मुताबिक नीतिन की गंभीर हालत को देखते हुए उसे लुधियाना के डी.एम.सी. अस्पताल में रैफर कर दिया गया था। इसके बाद उपचार के दौरान उसकी दो दिन बाद मौत हो गई थी। पुलिस ने जांच के दौरान रजत गंडोत्रा को इस मामले में गिरफ्तार किया था और पूछताछ के दौरान रजत ने पुलिस को बताया था कि वह और आकाशदीप सिंह रास्ते में जा रहे थे कि उसी दौरान नीतिन अरोड़ा उर्फ डेलू के साथ किसी बात को लेकर उनका झगड़ा हो गया था। इस दौरान रजत ने आकाशदीप सिंह को उकसाया और फिर आकाशदीप ने नीतिन अरोड़ा को गोली मार दी।
रजत गंडोत्रा ने पुलिस को यह भी बताया कि वह लड़ाई-झगड़े की वारदातों को अंजाम देने के लिए जेल में बैठे दलबीर सिंह उर्फ दलबीरा, गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी बाजवा, परमजीत सिंह उर्फ प्रिंस बाबा के कहने पर लड़ाई-झगड़े की वारदातों को अंजाम देते हैं। पुलिस ने जांच के उपरांत दलबीरा, आकाशदीप, साहिल, परमजीत, गुरप्रीत सिंह, रजत गंडोत्रा आदि 6 लोगों पर साजिशन हत्या, आर्म्स एक्ट व जानलेवा हमला करने के मामले में धारा 302, 307, 160, 148, 149, 176, 120बी, 201 आई.पी.सी, 25 आर्म्स एक्ट व 3 महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत केस दर्ज़ किया था।
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